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अधोमानक निकला अमूल का दूध, मुकदमा दायर

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डेमो - फोटो : डेंमो
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नैनीताल। जांच में फेल हुए अमूल दूध के नमूने के मामले में दो साल बाद आखिरकार खाद्य सुरक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को दुकानदार और कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। अब एडीएम कोर्ट मुकदमे की सुनवाई करेगा। 26 अगस्त 2015 को खाद्य सुरक्षा विभाग ने तल्लीताल बाजार में छापा मारा था। टीम ने तब मोहन छाबड़ा की दुकान से अमूल दूध का नमूना लिया था। लैब में जांच के बाद इसकी रिपोर्ट 30 जनवरी 2016 को आई थी। इसमें नमूना फेल पाया गया था। पता चला था कि दूध मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। इसके बाद एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू की गई। नियमानुसार वाद 2016 में दायर किया जाना था, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते उस समय वाद दायर नहीं किया जा सका। खाद्य सुरक्षा विभाग वाद दायर करने की तैयारी ही करता रह गया और एक साल की समय सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिंह ने वाद दायर करना चाहा तो पता चला कि अब खाद्य सुरक्षा आयुक्त से वाद दायर करने के लिए समय विस्तार लेना होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के प्रार्थना पत्र पर आयुक्त ने 17 मई 2018 को समय विस्तार दिया। इसके बाद अश्विनी सिंह ने बृहस्पतिवार को दूध बेचने वाले दुकानदार मोहन छाबड़ा और निर्माता कंपनी के खिलाफ एडीएम की कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। अब एडीएम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद जुर्माना लगाने पर फैसला करेगी।
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दुकानदार और कंपनी को बनाया आरोपी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने साल 2015 में लिया था तल्लीताल से नमूना


-10 रेस्टोरेंटों का किया निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को उन्होंने नगर के दस रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया। इनमें से तीन में गंदगी पाई गई। माल रोड के इंबैसी रेस्टोरेंट में नालियां गंदगी से बजबजाती मिलीं। माल रोड के ही मोती महल और गाड़ी पड़ाव के सैय्यद साह रेस्टोरेंट में भी भारी गंदगी मिली है। तीनों रेस्टोरेंट संचालकों से साफ सफाई रखने को कहा गया है। अगर भविष्य में उनके यहां सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जल्द ही इन रेस्टोरेंट का दोबारा से निरीक्षण किया जाएगा।
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