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महिला प्रधान पर 25 हजार का जुर्माना

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मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं करने और बैठक की कार्यवाही की सूचना नहीं देना महिला प्रधान को महंगा पड़ गया है। सूचना आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए धनराशि को एक माह के भीतर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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अपीलकर्ता खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय के जीपी जिज्ञासु ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं करने और बैठक की कार्यवाही के संबंध में 2016 में ग्राम पंचायत मल्ला भैंसकोट के प्रधान से सूचना मांगी। सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। सूचना आयोग ने कई बार प्रधान से सूचना मांगी। बावजूद इसके सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने प्रधान नंदी देवी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए राशि को एक माह के भीतर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जुर्माने की राशि जमा न किए जाने की दशा में बीडीओ को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रधान के व्यक्तिगत देयकों से उक्त राशि की कटौती कर राजकोष में जमा कराएं।
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