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सचिव और निदेशक शहरी विकास, डीएम पौड़ी को अवमानना नोटिस

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर सचिव शहरी विकास, निदेशक, जिलाधिकारी पौड़ी और एसडीएम पौड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष श्रीनगर नगर पालिका की चेयरमैन पूनम तिवारी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। पूनम तिवारी ने कहा था कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर श्रीनगर पालिका को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया और तीन जनवरी 2022 को नगर पालिका को भंग कर दिया। उन्होंने सरकार के इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 13 जनवरी 2022 को सरकार के नगर पालिका को भंग करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने जिला अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसी बीच प्रशासक की ओर से टेंडर करा दिए गए। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी चेयरमैन को वित्तीय अधिकार नहीं सौंपे। चैयरमैन ने अपनी याचिका में इन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का आग्रह किया था।
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