नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग ठेकेदार को सरकार की ओर से कोविड में दिए गए ठेका विस्तार को गलत माना है। इस मामले में ठेकेदार को दिए गए एक्शटेंशन में गंभीर अनियमितता को देखते हुए प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के आदेश सरकार को दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग का ठेका सिंचाई विभाग करता है। कोविडकाल में ठेकेदार को नुकसान का हवाला देकर सरकार ने यह ठेका पुराने ठेकेदार को ही दे दिया था जिसके खिलाफ अन्य ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप था कि ठेका देने में कई अनियमित्ताएं की गईं हैं।