नैनीताल। हाइकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि और बदरीनाथ हाईवे से 8 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। पूर्व में कोर्ट ने नजूल भूमि और हाईवे के आसपास हुए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ अतिक्रमणकारियों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। उक्त का कहना था कि उन्होंने नजूल भूमि और हाईवे पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोटद्वार निवासी मुजीब ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोटद्वार में नजूल भूमि और बदरीनाथ हाईवे पर लोग अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवा रहे हैं।