नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में 14 जनवरी से प्रस्तावित माघ मेले के टेंडर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण और अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शुभ एंटरप्राइजेज के विनीत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेले में लगने वाली दुकानों के निविदा की शर्तों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि दुकानों का ई टेंडर नहीं किया गया और इसमें अनावश्यक शर्तें लगा दी गई हैं इसलिए 14 जनवरी को प्रस्तावित माघ मेले के टेंडर पर रोक लगाई जाए। संवाद