नैनीताल। हाईकोर्ट ने बागेश्वर में लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निजी व्यवसायिक निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला विकास प्राधिकरण के साथ विवेक होटल के स्वामी विक्रम सिंह दानू को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अधिशासी अभियंता को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिया है। अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। व्यापार संघ बागेश्वर के अध्यक्ष कवि जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बागेश्वर तहसील रोड पर स्थिति लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी के अंदर निजी व्यक्ति की ओर से अतिक्रमण कर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। याचिका में कहा कि जिला प्रशासन से निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए पत्राचार किया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। याचिका में कहा कि सिचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी निजी व्यक्ति की ओर से अतिक्रमण किया गया है। याचिका में जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, बागेश्वर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग बागेश्वर सहित विक्रम सिंह दानू (विवेक होटल ) बागेश्वर को पक्षकार बनाया गया है।