हल्द्वानी। डीएम वंदना सिंह ने अग्रिम आदेशों तक खेतों में पराली, झाड़ और फसलों के अपशिष्ट आदि जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। डीएम ने बताया कि ऐसा करने से तेज हवा आदि कारणों से निकटवर्ती क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। इससे वन संपदा को क्षति पहुंचने के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि व्यक्ति की ओर से निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस एवं कृषि विभाग इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने कृषि, राजस्व, पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने कहा कि फड़ व्यवसायियों की ओर से ठोस अपशिष्ट को खुले स्थानों पर नहीं फेंका जाएगा और न ही आग जलाकर कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। वनाग्नि को देखते हुए पेट्रोल पंप, लीसा फैक्टरी, भूसा गोदाम मालिक परिसर के 100 मीटर की परिधि से कूड़ा, पीरूल, सूखे पत्ते आदि को तत्काल हटाना सुनिश्चित करें। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से जैविक-अजैविक कूड़े को खुले में छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।