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स्मैक से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत खारिज

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प्रतीकात्मक।
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नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने स्मैक तस्करी के मामले में दो लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आठ मई 2021 को पुलिस ने माया और पूजा से 15.2 और 11.2 ग्राम स्मैक बरामद की थी। महिलाओं से पूछताछ के आधार पर आरोपी सलीम को रिमांड पर लिया गया। सोमवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सलीम की जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने सलीम को मुख्य आरोपी मानते उसकी जमानत खारिज कर दी। वहीं, एक अन्य मामले में मुखानी पुलिस ने 61 ग्राम स्मैक के साथ जसवंत सिंह निवासी हल्द्वानी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की जमानत अर्जी भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दी।
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