नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने आरोपी के पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में बताते हुए जमानत का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि बीते वर्ष सात दिसंबर भुवन चन्द्र निवासी आदर्श कॉलोनी, शंकरपुर ने रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। 13 नवंबर की रात्रि 9:30 बजे वह पत्नी के साथ घर पर थे। तभी घर के बाहर से गाली गलौज की आवाज आई। रिपोर्टकर्ता की पत्नी ने घर से बाहर जाकर देखा तो उनके ठीक पीछे रहने वाले लक्की उर्फ समीर उन्हें गालियां दे रहा था। मना करने पत्नी को धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। वहीं पत्नी को छुड़ाने पर उस पर जानलेवा हमला करते हुए डंडे से सिर पर वार किया। शोर मचाने व अन्य पड़ोंसियों के आने पर उनका बचाव हुआ। उपचार के लिए उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल फिर हायर सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया।