हल्द्वानी। लोन पर दिए गए वाहन को एक या दो किस्त बकाया होने पर जबरन खींचने के मामले में आरटीओ ने फाइनेंस कंपनी को तीन दिन में जवाब देने का समय दिया है। जुलाई में बागेश्वर के युवक ने कमिश्नर से शिकायत कर कहा कि उसकी टैक्सी कार की दो किस्त बाकी होने पर फाइनेंस कंपनी वाले खींच ले गए। जुर्माना भी लगा दिया है। कमिश्नर ने जांच बिठाई। इसके बाद आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा और आरटीओ प्रवर्तन डॉ. गुरदेव सिंह ने बरेली रोड के मोटाहल्दू स्थित यार्ड को सील कर दिया। आरटीओ ने कंपनी को नोटिस जारी किया था। सोमवार को कंपनी के प्रतिनिधि अपने अधिवक्ता के साथ आरटीओ कार्यालय पहुंचे और 15 दिन का समय मांगा। आरटीओ ने सुनील शर्मा ने बताया कि कंपनी को तीन दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में वाहन खींचने से पहले उन्होंने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई इसकी डिटेल देनी होगी।