नैनीताल। हाईकोर्ट ने बाजपुर के ग्राम सरकडी में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव राजस्व, डीएम ऊधमसिंह नगर, एसडीएम व तहसीलदार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सरकडी के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गांव के एक व्यक्ति पर गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया हुआ है। याचिका में कहा गया कि इस मामले की शिकायत प्रशासन के समक्ष की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीएम ऊधमसिंह नगर सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।