फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने पर मांगा जवाब

विज्ञापन
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून में सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने 21 नवंबर तक केंद्र सरकार, केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड, राज्य सरकार, राज्य पर्यावरण बोर्ड, सचिव शहरी विकास व पेयजल निगम को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। वार्ड नंबर आठ नकरौंदा निवासी देवेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है। इस नदी का पानी गंगा में जाता है और इसमें हमेशा पानी रहता है। याचिका में कहा कि क्षेत्र के लोग इस पानी का इस्तेमाल पीने के पानी के रूप में करते हैं। पहले से ही इस नदी में दून वैली डिस्टलरी का गंदा पानी बहाया जा रहा है। प्लांट लगने से लोगों को डायरिया, हैजा सहित कई बीमारियां हो सकती हैं। याचिका में एसटीपी को कहीं अन्य जगह लगाने की मांग की गई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें