नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामनगर के एकमात्र खेल मैदान पर लगाई जा रही प्रदर्शनी और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस मामले में राज्य सरकार, डीएम, एसडीएम, नगर पालिका, निदेशक खेल निदेशालय, मथुरा दत्त प्रसाद हिंदू इंटर कालेज और निदेशक शहरी विकास को 23 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य शादाब उल हक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रामनगर के मथुरा दत्त प्रसाद हिंदू इंटर कालेज के मैदान को 1913 में खेल गतिविधियों के लिए नि:शुल्क लीज पर दिया गया था। इस खेल मैदान से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं या कर रहे हैं। वर्तमान में इस मैदान पर जो व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही है उससे खेल मैदान को क्षति पहुंचाने के साथ ही खेल गतिविधि प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी।