नैनीताल। कोविड महामारी के दौरान सरकार की ओर से अधिग्रहीत होटलों का भुगतान नहीं करने के मामले की सुनवाई सात फरवरी 2023 को होगी। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बात नई तारीख तय की।
नैनीताल के होटल व्यवसायी राजीव लोचन साह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल जिला प्रशासन ने 26 अप्रैल 2020 को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उनके होटल के 30 कमरों को अधिग्रहीत किया था। जिला प्रशासन ने प्रति कमरा 950 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भुगतान करने का वादा किया था। बार-बार पत्र भेजने के बाद भी प्रशासन तय राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। उक्त अवधि में होटल में किसी को ठहराया भी नहीं गया। प्रशासन ने महामारी के दौरान शहर के कई अन्य होटलों को भी अधिग्रहीत किया था। याचिका में उन्होंने प्रशासन से भुगतान कराने की मांग की है।