नैनीताल में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, नैनीताल की अदालत में सुनवाई के बाद 22 मामलों में कुल 3.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
एडीएम विवेक राय ने बताया कि खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार करने व बेचने, बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार संचालित करने, खाद्य अनुज्ञप्ति में अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देने, अधोमानक दूध व पनीर बेचने, मिथ्याछाप गजक तथा बिना अनुमति खाद्य कारोबार करने जैसे मामले सामने आए थे।
कार्रवाई के तहत मे. वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, कर्नल वार्ड, हाईडिल गेट, हल्द्वानी के खिलाफ खाद्य अनुज्ञप्ति में अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देने पर 50 हजार, कैपिलाज स्ट्रीट्स एंड रेस्टोरेंट, हल्द्वानी पर 30 हजार रुपये तथा कैपिलाज स्ट्रीट्स एंड रेस्टोरेंट और खण्डेलवाल रॉयल प्रोडक्ट्स, बरेली से जुड़े मामले में मिथ्याछाप सिल्वर लीव्स (वर्क) के निर्माण एवं बिक्री पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं अधोमानक खोया बेचने के मामले में भी 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसके अलावा विभिन्न मामलों में बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार, अधोमानक दूध व पनीर की बिक्री और खाद्य कारोबार संबंधी नियमों के उल्लंघन पर पांच हजार से 25 हजार रुपये तक के जुर्माने लगाए गए। कुल 22 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप है। विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की गई है।