उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुए एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। राज्य में बीते एक वर्ष में 4,00,887 दंपति ने विवाह के लिए आवेदन किया है। इसमें 83,829 को विवाह के प्रमाण-पत्र जारी हो चुके हैं। 70 जोड़ों को लिव इन में रहने की इजाजत दी गई है।
यूसीसी लागू होने से दंपति कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से विवाह पंजीकरण करवा रहे हैं। पूर्व में उन्हें तय तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। यही नहीं पति-पत्नी या गवाह कहीं से भी अपने रिकॉर्ड और वीडियो बयान दर्ज करा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूसीसी की वेबसाइट https://ucc.uk.gov.in/ के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम छह बजे तक 4,00,887 विवाह पंजीकरण हुए हैं। इनमें 83,829 को पंजीकृत विवाह की स्वीकृति मिली है। 326 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ही विवाह विच्छेद करने और 70 लोगाें ने लिव इन रिलेशनशिप जबकि दो ने लिव इन रिलेशनशिप समाप्त करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। बता दें कि विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय है लेकिन आवेदन करने के बाद औसत पांच दिन के भीतर ही पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हो रहा है।