नैनीताल। उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह की नियुक्ति की पत्रावली तलब की है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष हुई।
हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर करगेती ने मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई। याची के मुताबिक नियुक्ति से पूर्व याची ने शासन को प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो स्वयं ही सूचना आयुक्त के निर्देशों का पालन नहीं करते ऐसे लोगों को मुख्य सूचना आयुक्त बनाना गलत है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ है। याचिका में हर बार केवल उच्च अधिकारियों को ही मुख्य सूचना आयुक्त बनाने की प्रवृत्ति को भी अनुचित बताते हुए शत्रुघ्न सिंह की नियुक्ति निरस्त करने की मांग की गई थी। खंडपीठ ने मामले में मुख्य सूचना आयुक्त के चयन व नियुक्ति संबंधी पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया।