नैनीताल। उच्च न्यायालय में हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज की फीस वृद्धि के मामले में सुनवाई अब 19 सितंबर को होगी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज के छात्र व देहरादून निवासी ललित तिवारी एवं प्रभात सैनी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर बीएएमएस के छात्रों की फीस अस्थायी रूप से 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार प्रतिवर्ष कर दी थी। पूर्व में कोर्ट ने बड़ी हुई फीस के आदेश पर रोक लगा दी थी।