नैनीताल। उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 2008 से रविवार, द्वितीय शनिवार, त्योहारोें में कार्य करने के एवज में वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन देने का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनील सिंह व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वे पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी में नाई, धोबी व अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। रविवार, द्वितीय शनिवार, त्योहार में कार्य करने के एवज में वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान के लिए सरकार को कई बार प्रत्यावेदन दिया गया। इसके बाद भी उनको यह लाभ नहीं दिया गया। अन्य कर्मचारियों को यह लाभ राज्य सरकार 2008 से दे रही है।