नैनीताल। रामनगर के अतुल शर्मा हत्याकांड की आरोपी उसकी पत्नी राखी शर्मा की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी बिजल्वाण की अदालत ने खारिज कर दी। आरोप है कि रामनगर के उत्तरी खताड़ी निवासी अतुल शर्मा की हत्या उसकी पत्नी राखी शर्मा ने अपने दो साथियों अंकित चौधरी और सुशील कुमार के साथ मिलकर करवा दी थी। इसके बाद मृतक की मां तारा देवी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था।