नैनीताल। उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों को भरने के मामले में सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चमोली निवासी राकेश पुरोहित ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तीन जनवरी 2017 को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया था कि सौ-सौ अंक के दो प्रश्नपत्र होंगे। इसमें एक सामान्य ज्ञान और एक संबंधित विषय का प्रश्नपत्र होगा। 21 जनवरी 2018 को लिखित परीक्षा आयोजित हुई। इसमें सिर्फ विषय से संबंधित 100 अंक का एक ही प्रश्नपत्र आया। याची ने इस प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने, परिणाम घोषित न करने व प्रक्रिया को ऑन लाइन करने की मांग की।