नैनीताल। उच्च न्यायालय ने बागेश्वर में पदोन्नत 17 प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जूनियर हाइस्कूल बागेश्वर में कार्यरत सहायक अध्यापक बसंत बल्लभ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वे 1989 से सहायक अध्यापक हैं। विभाग ने उनसे कनिष्ठ 17 लोगों को पदोन्न्त कर प्रधानाध्यापक बना दिया। याची ने पूर्व में इस प्रकरण पर याचिका दायर की थी। उस समय न्यायालय ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को नई वरिष्ठता सूची बनाने का निर्देश दिया है। विभाग ने नई वरिष्ठता सूची बनाई लेकिन याची की पदोन्नति के मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद फिर से याचिका दायर की गई। न्यायालय ने कहा यदि कोई पदोन्नति की जाती है तो वह याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।