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प्रिया शर्मा मामले में सुनवाई अब सोमवार को

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने भूमि घोटाले में लिप्त प्रिया शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई के बाद सोमवार की तिथि नियत की है। कहा है कि तब तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एनएच 74 में जांच करने वाले आईओ स्वतंत्र कुमार ने प्रिया शर्मा के खिलाफ भूमि घोटाले पर धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी में 26 जनवरी 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें जमीन विक्रेता का कहना था कि जमीन के विक्रय पत्र में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रिया शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता प्रिया शर्मा एलाइड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की एमडी है।
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