नैनीताल। उच्च न्यायालय में हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष की वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां सीज किये जाने के मामले में सुनवाई 22 फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी ने चार अक्टूबर 2017 के शासन के आदेश को चुनौती दी थी। शासन ने इस आदेश में दुकानों का आवंटन व अनियमितता के आरोप में अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को सीज कर दिया था। 24 मई 2017 को जिलाधिकारी ने जांच कर इसकी पुष्टि भी की और 25 अक्तूबर 2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस को पूर्व में याचिकाकर्ता की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।