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चंडी देवी मंदिर के पुजारी के बेटे की गिरफतारी पर लगी रोक

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अदालत। - फोटो : amar ujala
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नैनीताल। उच्च न्यायालय ने अभद्रता, मारपीट, अश्लील हरकत और गाली गलौच करने के मामले में चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के पुजारी के बेटे सुशील लखेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार चंडी देवी मंदिर के पुजारी रमेश लखेड़ा के बेटे सुशील लखेड़ा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार निवासी महिला ने छह दिसंबर 2017 को थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत की तथा उसके साथ मारपीट, अभद्रता व गाली गलौच की। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे इस मामले मेें झूठा फंसाया गया है। एकलपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।
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