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सुलह नामे के आधार पर होगा विवादों का निस्तारण

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नैनीताल। सुलहनामे के आधार पर विवादों के निस्तारण के लिए यहां स्थायी लोक अदालत स्थापित कर दी गई है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ओम कुमार ने बताया कि अमूमन छोटे-छोटे मामलों को लेकर लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। इससे समय, धन की बर्बादी होती है जबकि ऐसे वादविवाद आपस में बैठकर सुलहनामे के आधार पर सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22- क के अंतर्गत कोर्ट परिसर नैनीताल में स्थायी लोक अदालत स्थापित की गई है। इस अदालत में नैनीताल, चंपावत के वादों के सुलहनामे के आधार पर सुलझाया जाएगा। इस अदालत के माध्यम से यात्रियों, परिवहन सेवाओं, डाक, तार, दूरभाष सेवा, विद्युत, जल सेवा, संशोधित स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल, चिकित्सा सेवा के अलावा कोई बीमा सेवा, इससे अतिरिक्त कोई जनोपयोगी सेवाएं, शैक्षिक, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित सेवा, भवन, भू-संपदा सेवा संबंधी वाद सुलझाए जाएंगे। इस संबंध में स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थायी लोक अदालत का प्रयास होगा कि वह दोनों पक्षों को बैठकर सुनवाई कर सुलहनामे के आधार पर मामले का निराकरण कराएगी।
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