नैनीताल। उच्च न्यायालय ने स्वजल कर्मियों को पंचम वेतनमान देने के निर्देश सरकार को दिए हैं। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। स्वजल कर्मी अरविंद सिंह पयाल व 135 अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति उपनल के माध्यम से स्वजल परियोजना में हुई है। याचिका में कहा कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार के समय से ही पंचम वेतनमान दिया जा रहा है। वर्तमान निदेशक राघव लंगर ने 15 सितंबर 2017 को एक आदेश पारित कर उनके पंचम वेतनमान को रोक कर उनको नियमित वेतनमान देने के आदेश दे दिए। इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। एकलपीठ ने स्वजल कर्मियों को पंचम वेतनमान देने का आदेश सरकार को दिया है।