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नाबालिग से दुराचार के आरोपी की जमानत खारिज

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हल्द्वानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभारी पॉक्सो कोर्ट कुमकुम रानी की अदालत ने किशोरी से दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार भवाली निवासी विवाहिता ने 18 नवंबर 2017 को भवाली थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए निकली उनकी 17 साल की बेटी लापता हो गई। थाना पुलिस ने 23 नवंबर को किशोरी को थाना गदरपुर ऊधमसिंह नगर के ग्राम धीमरखेड़ा से बरामद किया था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में मो. आसिफ के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। इधर आसिफ ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभारी पॉक्सो कुमकुम रानी की अदालत में जमानत याचिका दायर की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी एनएस नेगी ने पैरवी की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मो. आसिफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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