नैनीताल। उच्च न्यायालय ने धारचूला (पिथौरागढ़ ) के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम को घोषित करने पर लगाई गई रोक को पांच दिसंबर तक बढ़ा दिया है। पूर्व में न्यायालय ने 22 नवंबर तक ही रोक के प्रभावी होने का आदेश जारी किया था। इस मामले में सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल कर दिया गया है। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। धारचूला के क्षेत्र पंचायत प्रमुख नेत्र सिंह ने अपने खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें कहा है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। याचिका में इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक नही लगाई थी। पीठ ने कहा कि इस तिथि तक अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम प्रभावी नहीं होंगे। इस मामले पर सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।