नैनीताल। उच्च न्यायालय ने परिवहन निगम के संविदा कर्मियों को समान कार्य के लिये समान वेतन देने के मामले में प्रबंध निदेशक को निर्णय लेने को कहा हैं। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब सरकार बनाम जगजीत सिंह के फैसले को आधार बनाते हुए संविदा चालक परिचालक को न्यूनतम वेतनमान देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवम न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अशोक चौधरी व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वे परिवहन निगम के संविदा कर्मी है और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। खंडपीठ ने प्रबंध निदेशक को फैसला लेने को कहा है।