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अतिक्रमण करने वाले पर लगेगा 10 हजार जुर्माना

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गोखले मार्ग में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एक व्यापारी की ओर से प्रशासन को आत्मदाह देने की धमकी के बाद स्थानीय प्रशासन अस्थायी और अवैध अतिक्रमण के प्रति सख्त हो गया है। नगर निगम की ओर से व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आगे अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित व्यापारी से दस हजार जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी गई।
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गोखले मार्ग निवासी व्यापारी उल्लास धूलिया ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को प्रेषित ज्ञापन में गोखले मार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर 20 मार्च को आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। व्यापारी की चेतावनी पर एसडीएम योगेश मेहरा ने सोमवार को व्यापारियों, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक में लघु व्यापार नीति का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे।
सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी ने बताया कि मुनादी में व्यापारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। कहा कि यदि किसी दुकानदार की दुकान के बाहर जबरन कोई रेहड़ी या ठेली लगाने का प्रयास करता है, तो व्यापारी तत्काल इसकी सूचना नगर निगम और पुलिस प्रशासन को दें।
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