अपीलकर्ता रुपमाला बनाम उत्तराखंड सरकार मामले में जिला न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को अपूर्ण मानते हुए जहां आदेश पर सुनवाई की तिथि तक के लिए रोक लगा दी है, वहीं अपील भी स्वीकार कर ली। अब इस मामले की सुनवाई 17 मार्च, 2016 को होगी। बताते चलें कि छह फरवरी को एसीजेएम कोर्ट ने बैरिस्टर मुकंदीलाल के पोते आनंद भरत सिंह के प्रार्थनापत्र पर नजूल भूमि को हड़पने के प्रयास के मामले में कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। इस पर मुकंदीलाल शीला हेड सोसाइटी ने बृहस्पतिवार को जिला जज कोर्ट पौड़ी में अपील दायर की।
मुकंदीलाल शीला हेड सोसाइटी के सचिव कर्नल कुंवर अजय सिंह (रिटायर्ड) ने बताया कि विपक्षीगण ने एसीजेएम कोर्ट में गलत दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश कराए थे। विपक्षीगण की ओर से हर साल की तरह हमारे स्कूल के एडमिशन सत्र में हमारी छवि को क्षति पहुंचने का प्रयास किया जाता है।
सोसाइटी ने दावा किया कि उन्होंने अपने हित में कोई गलती नहीं है। उन पर जमीन हड़पने के प्रयास के आरोप सरासर गलत हैं। कहा कि बैरिस्टर मुकंदीलाल ने उक्त भूमि अपने दामाद स्व. ब्रिगेडियर डीई हेड को वसीयत द्वारा दी थी। स्व. हेड ने उनकी सोसाइटी को एक पंजीकृत वसीयत की है जो कानूनी रूप से वैध और अविवादित है।