राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन ने श्रीकोट गंगानाली स्थित रामा होटल सील कर दिया है। प्रशासन ने इससे पूर्व होटल के बिजली-पानी के कनेक्शन भी काट दिए।
यहां बता दें कि एनजीटी ने 26 अप्रैल को एमसी मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदेश के नौ होटलों को बंद करने के आदेश जारी किए थे। इनमें श्रीकोट स्थित रामा होटल भी शामिल था।
प्राधिकरण ने यह आदेश उक्त होटलों के विरुद्ध जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33-ए और वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के अंतर्गत पारित किया था।
पूर्व में उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जिलाधिकारी और ऊर्जा निगम को कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति भेजी गई थी। ं 19 जुलाई को प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में पुन: आदेश जारी किए जाने पर 25 जुलाई को शासन के पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होटल सील करने के आदेश दिए। बोर्ड के आदेश पर बृहस्पतिवार को एसडीएम रजा अब्बास ने होटल स्वामी चंद्रप्रकाश शर्मा और अन्य गवाहों के समक्ष होटल को सील कर दिया।