नगर निगम की ओर से चिहिृृत नजूल भूमि और एनएच के फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के मसले पर हाईकोर्ट ने भवनों के फोटोग्राफ और स्वामित्व दस्तावेज मांगे हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता शरतचंद्र गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के 18 नवंबर के आदेश के क्रम में नगर ने गत 16 दिसंबर से शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। मामले में भवन स्वामियों और व्यापारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट में ही अपना पक्ष रखने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई, जिसमें भवन स्वामियों से भवनों के फोटोग्राफ और स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 फरवरी नियत की है। तब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी रोक लगी रहेगी। बताया कि भवन स्वामियों की ओर से अपने दस्तावेज जल्द ही कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ब्यूरो