फर्जी दस्तावेज के मामले में सजा काट रहे पटवारी विनोद जोशी को जिला जज की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गुसाई ने बताया कि वर्ष 2008 में कोटद्वार तहसील की सनेह पट्टी के लालपानी पल्ली में श्रेणी-5 की बंजर भूमि को तीन लोगों के नाम पर नियमितीकरण करने के मामले में अभिलेखों में राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में दोषी पाए गए पटवारी विनोद जोशी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरके श्रीवास्तव की अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जोशी ने अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गुसाई के माध्यम से जिला जज की अदालत में अपील की थी। जिस पर मंगलवार को जिला जज ने उसे दोषमुक्त करार दिया है।