कोतवाली पुलिस ने तहसीलदार की तहरीर के आधार पर ऋण वसूली के मामले में एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि देवी रोड स्थित एक दुकान के मालिक ने बैंक से करीब 10 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण नहीं चुका पाने पर बैंक ने उसके खिलाफ राजस्व वसूली (आरसी) जारी कर दी। वसूली करने गई राजस्व टीम को व्यक्ति ने 15 दिन में रकम जमा करने का भरोसा दिया था, लेकिन वह पैसा जमा नहीं कर पाया। इसके बाद राजस्व कर्मियों ने दुकान की नीलामी के लिए दुकान में मौजूद सामान की सूची तैयार कर फर्द बनाई थी। इस बीच दुकानदार ने नीलामी के लिए चिह्नित सामान भी बेच डाला। सरकारी आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए दुकानदार निखिल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।