जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की अदालत ने पोक्सो के आरोपी किशोर की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने तीस हजार के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि की दो जमानतें एसीजेएम न्यायालय कोटद्वार में जमा करने के आदेश दिए हैं।
शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय के कोटद्वार कैंप में पोक्सो के आरोपी झूलाबस्ती निवासी किशोर की जमानत याचिका दाखिल की गई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद वर्मा और योजना शर्मा ने दलील दी कि पीड़ित किशोरी ने सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज बयान में कहा था कि वह अनपढ़ है और वह झूलाबस्ती निवासी किशोर से प्रेम करती है। वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई। आरोपी ने उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया था। बयान में यह बात भी कही गई कि वह आरोपी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती।
न्यायालय ने पीड़िता के आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए बयानों को आधार बनाते हुए आरोपी की जमानत मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अनुसार किशोरी के भाई की ओर से 14 नवंबर को अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने 17 नवंबर को दोनों को ढू़ंढ लिया था।