कोटद्वार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने शिकायतकर्ता मनुदेव मनोज नौटियाल की आपराधिक निगरानी स्वीकार करते हुए निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया है। अदालत ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेजने के निर्देश दिए हैं।
मनुदेव मनोज नौटियाल निवासी धारगांव, पट्टी सीला-5, देवीखाल ने लैंसडौन की अदालत के तीन दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। पुलिस से जांच कराने संबंधी उनका प्रार्थना पत्र अनुपस्थिति के आधार पर खारिज कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने खराब स्वास्थ्य के कारण अनुपस्थित रहने की दलील देते हुए चिकित्सा प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया था।
एडीजे कोर्ट ने दस्तावेजों का अवलोकन कर माना कि शिकायतकर्ता को सुनवाई का एक और अवसर दिया जाना उचित है। अदालत ने निचली अदालत को नियमानुसार प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने और शिकायतकर्ता को आगामी पांच नवंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।