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विनोद लाला की जमानत याचिका एसीजेएम कोर्ट से खारिज

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कोटद्वार। कोटद्वार के बहुचर्चित वकील सुशील रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनोद लाला की जमानत याचिका एसीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब बचाव पक्ष के अधिवक्ता बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे। विनोद लाला के अधिवक्ता कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की।
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अधिवक्ता कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि एसीजेएम कोर्ट ने इस मामले को सत्र परीक्षणीय बताया और जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अब बृहस्पतिवार को विनोद लाला की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी के कैंप कोटद्वार में दाखिल किया जाएगा। उधर, वकील सुशील रघुवंशी हत्याकांड के मास्टर माइंड रुपेश त्यागी को पुलिस रिमांड लेने के लिए कोतवाली पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर दिया है। हत्याकांड में पुलिस ने कोटद्वार के प्रापर्टी डीलर विनोद लाला, उसके साथी सर्वेश्वर उर्फ डब्बू और सुरेंद्र सिंह नेगी उर्फ सूरी को गत रविवार को गिरफ्तार किया था। तीनों पौड़ी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
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