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छावनी परिषद ने दुकान खाली करने के लिए 29 व्यापारियों को दिए नोटिस.

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लैंसडौन। छावनी परिषद ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1971 के तहत 29 व्यापारियों को नोेटिस जारी किए हैं। जिन दुकानदारों को छावनी परिषद ने दुकानें आवंटित की थीं। ऐसे सभी व्यापारियों को छावनी परिषद ने अनधिकृत कब्जाधारी मानते हुए सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1971 के तहत एक माह में दुकानों की चाबी छावनी विभाग को सौंपे जाने को कहा है। छावनी परिषद की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुअ है।
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व्यापारियों को मिले नोटिस में एक साल की लीज पर आवंटित दुकानदारों की लीज मियाद पूर्ण होने के बाद उन्हें अवैध कब्जाधारक बताते हुए एक माह में दुकानों की चाबी छावनी को सौंपे जाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं इकरारनामे की शर्तों के तहत और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1971 के अंतर्गत अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए बलपूर्वक उक्त संपत्ति को छावनी विभाग द्वारा कब्जे में लेने की बात लिखी गई है।
उधर, नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों ने इस नोटिस का विरोध किया है। उनका कहाना है कि विगत 70 वर्षों से अधिक समय से वे यहां आवंटित दुकानें चला रहे हैं। अब उम्र के इस पड़ाव पर छावनी उनसे दुकानें खाली करवा रहा है। छावनी विभाग के इस कृत्य से वे बर्बाद हो जाएंगे। उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।
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