कोटद्वार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तु की अदालत ने कोटद्वार में नकली नोट बेचने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। बचाव पक्ष की ओर से बृहस्पतिवार को एक आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट में पेश की गई थी, जिसका शासकीय अधिवक्ता की ओर से विरोध किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि गत 26 फरवरी को कोटद्वार सीआईयू की पुलिस टीम ने लकड़ीपड़ाव, गाड़ीघाट क्षेत्र से नकली नोट बेचने वाले चार सदस्यीय गिरोह को नकली नोटों और अवैध असलाह के साथ दबोचा था। गिरोह के एक सदस्य अमित त्यागी निवासी ग्राम रूपपुर साहपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर की ओर से बचाव पक्ष ने बृहस्पतिवार को जिला जज के कोटद्वार कैंप कोर्ट में जमानत याचिका पेश की गई थी। शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि आरोपी के पास से नकली नोटों के साथ ही अवैध तमंचा भी बरामद हुआ था।