कोटद्वार। उपजिलाधिकारी ने शुक्रवार को नगर निगम चुनाव में मेयर और पार्षद पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की बैठक ली। एसडीएम ने प्रत्याशियों को प्रतिदिन के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के साथ ही आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। बगैर अनुमति के जुलूस निकालने और सभाएं करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा। कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
तहसील सभागार में आयोजित बैठक में उपजिलाधिकारी कमलेश मेहता ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी भवनों में भवन स्वामी की अनुमति के बगैर पोस्टर, पंफलेट, बैनर लगाना लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से और सोशल मीडिया में चुनाव प्रचार करने से पूर्व प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक होगा। 18 नवंबर को चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रचार सामग्री की छपाई से पहले प्रशासन को अवगत कराना होगा। इस मौके पर सीएओ आनंद रतूड़ी, आरके पूरण प्रकाश रावत, सेक्ट्रर मजिस्ट्रेट, प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इससे पूर्व शुक्रवार सुबह अस्टिटेंट रिटर्निंग आफिसरों के नेतृत्व में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने सार्वजनिक स्थलों, आवासीय भवनों और बिजली के पोलों पर बंधे बैनर, पोस्टर और पंफलेट को निस्तारित किया।
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