सतपुुली। नगर पंचायत सतपुली में आगामी एक अप्रैल से पॉलीथिन, थर्माकोल के डिस्पोजेबल आदि क्रय विक्रय करने एवं इस्तेमाल करने पर पूण प्रतिबंध लगा दिया है। यहां जारी एक विज्ञप्ति में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुशील बहुगुणा ने बताया कि आगामी एक अप्रैल से उपरोक्त वस्तुओं को बेचते पाए जाने पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। साथ ही सार्वजानिक सड़क एवं नालियों में जिन भवन स्वामियों, लॉज होटलों के शौचालयों के सेप्टिक टैंक के पाइप सीधे खुलते हैं। उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी ने 31 मार्च तक समस्त पॉलिथीन बंद करने एवं अपने सेप्टिक टैंक के पाइपों को भी नालियों से पूर्णता हटा लेने की अपील ग्रामीणों से की है।