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50 के नए नोट पर ब्रेल लिपि नहीं बनाने का मुद्दा

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कोटद्वार। कोटद्वार के अधिवक्ता अमृतांशु बड़थ्वाल और रोहित डंडरियाल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए 50 रुपये के नए नोट पर दृष्टिहीन लोगों के लिए कोई भी पहचान चिह्न (ब्रेल लिपि) नहीं बनाए जाने का मामला उठाया है। उन्होंने उच्च न्यायालय दिल्ली में इसकी रिट याचिका दायर की है। कोर्ट ने आरबीआई से जवाब तलब करते हुए कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता अमृतांशु और रोहित ने अमर उजाला को बताया कि आरबीआई की ओर से जारी किए 50 के नए नोट में दृष्टिहीन लोगों के लिए कोई पहचान निशान नहीं बने हैं। इससे दृष्टिहीनों को उनकी पहचान करने में दिक्कतें आ रही हैं, जबकि पुराने 50 रुपये के नोटों में दृष्टिहीन लोगों के लिए नोट पहचानने के लिए ब्रेल लिपि में लिखा होता था। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस मामले में उन्होंने तीन नवंबर 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी दिन कोर्ट ने रिजर्व बैंक के अधिवक्ताओं को बुलाया। रिजर्व बैंक ने इस पर समय मांगा था। 31 जनवरी 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने मामले को गंभीर बताते हुए रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को 16 फरवरी को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। बताया कि 16 फरवरी को रिजर्व बैंक का पक्ष सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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