कोटद्वार। वन कर्मियों से मारपीट और अवैैध खनन के आरोपी युवक की एसीजेएम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद वर्मा और प्रवेश रावत ने बताया कि गत सात अप्रैल की रात पुलिस ने बृजमोहन के खिलाफ वन कर्मियों से मारपीट और अवैध खनन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बृजमोहन को घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। बताया कि अदालत में उसकी जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जमानत याचिका में बृजमोहन ने ऐसे किसी घटनाक्रम के होने से इंकार किया। कहा कि उसे वन कर्मियों ने झूठा फंसाया है। कहा कि उससे कोई चोरी की वस्तु भी बरामद नहीं हुई है। उस पर लगाए गए आरोप जमानतीय हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी एसीजेएम विवेक सिंह राणा ने जमानत प्रार्थनापत्र मंजूर कर लिया। अदालत ने उसे 25 हजार के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी की धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने के बाद रिहा करने के आदेश दिए।
उधर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह नेगी ने बताया कि कोटद्वार के रेंज अधिकारी किशोर नौटियाल की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की विवेचना सूरत शर्मा को दी गई है। जल्द ही अन्य नामजद भी गिरफ्तार किए जाएंगे। अज्ञात लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।