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निजी स्कूल ऐसी ड्रेस चलाएं जो आसानी से हर दुकान पर मिल जाए

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कोटद्वार। स्कूल ड्रेस और शिक्षा से संबंधित दूसरे मामलों में मनमानी करना प्राइवेट स्कूलों को भारी पड़ सकता है। स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें किसी दुकान विशेष से ड्रेस खरीदने के लिए विवश करने को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों, आरटीई-2009 और राज्य सरकार के शासनादेश का उल्लंघन मानते हुए विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। शिक्षा अधिकारियों ने निजी स्कूल प्रबंधकों को चेताया है कि वे जनहित में ऐसी ड्रेस लगाएं, जो किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाए।
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कोटद्वार में एक स्कूल ड्रेस विक्रेता द्वारा एक अभिभावक के साथ अभद्रता और धक्के मारकर दुकान से बाहर निकालने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन हरकत में आ गया है। एक ओर जहां इस मामले की विभागीय और प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरे निजी स्कूलों पर भी नजर रखी जाने लगी है। कई जनप्रतिनिधियों और संगठनों की ओर से ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई का दबाव भी शासन और प्रशासन पर पड़ने लगा है। पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) मदन सिंह रावत, खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) दुगड्डा एलआर खुगशाल और दुगड्डा ब्लाक के उपशिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि कई अभिभावकों की ओर से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा स्कूल ड्रेस किसी एक दुकान विशेेष से ही खरीदे जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कई विद्यालय हर साल ड्रेस में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर दे रहे हैं, जिससे अभिभावक परेशान हो रहे हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस तरह के मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा भिन्न-भिन्न समय में दिए गए निर्णयों, दिशा-निर्देशों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेशों का पूर्णरूप से उल्लंघन है। शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी की लिखित शिकायत उपशिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), बीईओ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा सकती है।
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-एलआर खुगशाल, खंड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा स्थित कोटद्वार।
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