हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुए मारपीट, जानलेवा हमले के मामले में चतुर्थ अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह की अदालत तीन आरोपियों को बरी कर दिया। ग्राम जमालपुर कलां निवासी मनोज कुमार ने परमिल कुमार, जितेंद्र कुमार (अब मृतक), विकास चौहान, अंकित चौहान निवासीगण ग्राम सीतापुर के खिलाफ मारपीट और जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कनखल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अधिवक्ता सोपिन चौधरी ने कोर्ट के आदेश के साथ ये जानकारी दी है।