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Haridwar News: जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को चार साल की जेल

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Iकनखल थाना क्षेत्र का था मामला, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसलाI
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मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो सगे भाइयों को तृतीय अपर जिला एवं न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 33 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।



अभियोजन के अनुसार शहीद हसन पुत्र शकूर निवासी जमालपुर कलां ने 28 मई 2020 को कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 27 मई 2020 की शाम उसका भाई नूर हसन घर से प्रधान की डेरी जमालपुर कलां की तरफ जा रहा था। रास्ते में गांव के ही गुलजार, उसका भाई गुलनाम, मनोज ने गाली-गलौज कर दी थी।
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गाली देने से मना करने पर तीनों ने नूरहसन के साथ मारपीट कर दी थी। सूचना मिलने पर शहीद मौके पर पहुंचे थे। उसने अपने भाई का बीच बचाव करना चाहा तो उससे भी मारपीट की थी।



गुलनाम ने लकड़ी के फट्टे से नूर हसन के सिर पर जान से मारने की नीयत से वार किया था। सिर फटने से वह सड़क पर गिर पड़ा था। लोगों के आने पर तीनों शहीद व नूर हसन को जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गुलजार व गुलनाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। तीसरा आरोपी मनोज के फरार होने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी थी। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से नौ गवाह के बयान कराए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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