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दोस्त की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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डंडे से पीटकर दोस्त की हत्या करने के दोषी सुरेंद्र को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता सुक्रम पाल सिंह ने बताया कि वादी नीरज ने थाना पथरी में जीजा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसके ताऊ सतपाल का दामाद जोगेंद्र सात-आठ वर्ष से अपने ससुराल पथरी स्टेशन में रह रहा था। 13 फरवरी 2014 की शाम को जोगेंद्र अपने दोस्त सुरेंद्र के साथ खेत में शराब पी रहा था।
शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर जोगेंद्र और सुरेंद्र में झगड़ा हो गया। सुरेंद्र ने पीटकर जोगेंद्र को मार डाला और शव को खेत पर छोड़कर भाग गया। सुबह जब लोगों ने जोगेंद्र को तलाश किया तो वह मृत अवस्था में खेत पर मिला। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सुरेंद्र निवासी पथरी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। न्यायालय में आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सुरेंद्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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